उज्जैन 21 अगस्त। सहायक श्रमायुक्त श्रीमती मेघना भट्ट द्वारा जानकारी दी गई कि गत दिवस श्रम विभाग के दल द्वारा शहर के विभिन्न बाल श्रम संवेदनशील क्षेत्र जिनमें महाकाल मार्ग, छत्रीचौक, गोपाल मन्दिर आदि क्षेत्र शामिल थे, का निरीक्षण किया गया तथा दल द्वारा भिक्षावृत्ति उन्मूलन की कार्यवाही भी की गई। कार्यवाही में श्रम विभाग से श्रम निरीक्षक महेन्द्रसिंह ठाकुर, सुमित उच्चारिया व प्रेमचंद्र अहिरवार शामिल थे। दल द्वारा लगभग 100 से अधिक संस्थानों जैसे शिवम रेस्टोरेंट, गुरूकृपा रेस्टोरेंट, भोला गुरू एण्ड संस, शिवशक्ति भोजनालय, स्वरूचि भोजनालय, पोषाक, कोठारी मार्केट, भैरवगढ़ प्रिंट शॉप, मिलन होजयरी आदि का बाल श्रम अधिनियम-2016 के अन्तर्गत निरीक्षण किया गया। साथ ही सम्बन्धित संस्थानों के संचालकों को कोविड-19 रोकथाम के अन्तर्गत शासन द्वारा जारी गाईड लाइन के पालन हेतु निर्देशित किया गया।
उल्लेखनीय है कि बाल श्रम अधिनियम के प्रावधान के तहत कोई भी व्यक्ति जो 14 वर्ष से कम उम्र के बालक/बालिका को काम पर नियोजित रखता है, तो उसे कम से कम छह माह और अधिकतम दो साल की जेल की सजा हो सकती है। साथ ही 20 हजार रुपये से लेकर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
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