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30 अप्रैल तक सम्पत्तिकर जमा कराने पर कोई जुर्माना नही-आयुक्त ऋषि गर्ग

उज्जैन: सम्पत्ती करदाताओं के लिये नगर निगम द्वारा विशेष सुविधाओं और छूट का प्रावधान किया है। करदाता इसका उपयोग करते हुए स्वयं भी लाभान्वित हों और निगम को भी सहयोग प्रदान करे। अयुक्त ऋषि गर्ग ने शहर के भवन, भूमि स्वामियों से यह अपील की है कि निगम द्वारा घोषित कर, नागरिक आॅन लाईन सम्पत्तिकर एवं जल कर जमा करा सकते है। 30 अप्रैल तक जमा कराने पर किसी प्रकार का जुर्माना नही लगेगा।

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