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नगरीय निकाय चुनाव में महापौर एवं पार्षद पद के प्रत्याशी कर सकेंगे इतना खर्च : प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दुरूपयोग एवं पेड न्यूज पर नियंत्रण के लिये एमसीएमसी का गठन

उज्जैन 10 जून। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिकाओं के आम निर्वाचन 2022 के लिये जारी किये गये निर्वाचन कार्यक्रम के अन्तर्गत महापौर एवं पार्षद पद हेतु लेखा संधारण एवं निर्वाचन व्यय सीमा तय की गई है। आयोग द्वारा प्रथम बार पार्षद पद के लिये निर्वाचन व्यय लेखा संधारण का प्रावधान किया गया है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये परिपत्र अनुसार नगर पालिक निगम के महापौर पद हेतु 2011 की जनगणना की जनसंख्या के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी के शहर के लिये अधिकतम निर्वाचन व्यय की सीमा 35 लाख रुपये तथा 10 लाख से कम आबादी के शहर के लिये 15 लाख रुपये की निर्वाचन व्यय की सीमा तय की गई है।

इसी तरह पार्षद पद हेतु ऐसे नगर पालिक निगम जिनकी जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार 10 लाख से अधिक है वहां पर निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 8 लाख 75 हजार रुपये, 10 लाख से कम आबादी के नगर पालिक निगम में निर्वाचन व्यय की सीमा 3 लाख 75 हजार रुपये तय की गई है। इसी तरह ऐसी नगर पालिका परिषद जिनकी जनसंख्या जनगणना-2011 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक है, वहां पर पार्षदों के लिये 2 लाख 50 हजार रुपये, 50 हजार से एक लाख तक की आबादी तक के नगरों के लिये एक लाख 50 हजार रुपये तथा 50 हजार से कम आबादी के नगरों के लिये एक लाख रुपये की निर्वाचन व्यय सीमा पार्षदों हेतु तय की गई है। नगर परिषदों के लिये पार्षद के लिये 75 हजार रुपये की निर्वाचन व्यय सीमा तय की गई है। अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा संधारण नहीं किये जाने अथवा मतगणना परिणामों के 30 दिवस के भीतर रिटर्निंग अधिकारी को दाखिल नहीं किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को निर्हरित किये जाने का प्रावधान है।

स्थानीय निकायों के निर्वाचन हेतु एमसीएमसी का गठन

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अनुसार जिला स्तर पर प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दुरूपयोग एवं पेड न्यूज पर नियंत्रण के लिये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह की अध्यक्षता में एमसीएमसी का गठन कर दिया गया है। एमसीएमसी के नोडल अधिकारी संयुक्त कलेक्टर  संजीव साहू रहेंगे तथा सदस्य सचिव संयुक्त संचालक जनसम्पर्क सुश्री रश्मि देशमुख को बनाया गया है। समिति में वरिष्ठ पत्रकार क्रान्तिकुमार वैद्य एवं वरिष्ठ नागरिक पुष्पेन्द्र शास्त्री सदस्य बनाये गये हैं।
उल्लेखनीय है कि जिला स्तर पर गठित की गई एमसीएमसी महापौर एवं नगरीय निकायों के पार्षद पद के प्रत्याशियों के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित होने वाले विज्ञापनों का प्रमाणीकरण करेगी। समिति के बिना प्रमाणीकरण के स्थानीय एवं क्षेत्रीय चैनल में विज्ञापन प्रसारित नहीं किया जा सकेगा। साथ ही समिति महापौर एवं पार्षद पद के प्रत्याशियों के द्वारा प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाली पेड न्यूज का चिन्हांकन करेगी। प्रत्याशियों द्वारा पेड न्यूज प्रकाशित होना पाये जाने पर पेड न्यूज का प्रकाशन व्यय सम्बन्धित प्रत्याशी के निर्वाचन व्यय लेखा में जोड़ा जायेगा।

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