भोपाल। कोरोना का नया वेरियंट आने के बाद और भोपाल में कोरोनावायरस का संक्रमण लगातार बढ़ने के कारण एक बार फिर सख्त निर्देश जारी किए गए है। भोपाल कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं कि बिना मास्क के शहर में घूम रहे लोगों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। जो लोग संक्रमित मिलेंगे उन्हें होम आईसोलेशन नहीं किया जाएगा बल्कि काटजू हॉस्पिटल में भर्ती किया जाएगा।
उल्लेखनीय है की कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने चिंता बढ़ा दी है। बीते 14 दिन में ही राजधानी में 79 केस सामने आ चुके हैं। 24 घंटे में ही भोपाल में 14 केस मिले हैं, जो प्रदेश में मिले केस के दो तिहाई है। ऐसे में सरकार लोगों को मास्क पहनने और एक-दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग रखने की समझाइश दे रही है। बावजूद बाजारों में लापरवाही सामने आ रही है। लिहाजा, अब फिर से सख्ती होगी। पहले बिना मास्क के सौ रुपए जुर्माना था, अब पांच सौ रुपए तक कर दिया गया है। इसके लिए चेकिंग की जाएगी। शिवराज सिंह चौहान द्वारा बुलाई गई आपात बैठक के बाद कलेक्टर अविनाश लवानिया ने सख्ती के आदेश दिए है । उन्होंने मास्क को लेकर आदेश जारी किए। कलेक्टर ने कहा कि व्यावसायिक संस्थानों, बाजारों, सेवा प्रदाता संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थानों आदि में सभी कर्मियों के वैक्सीन के दोनों डोज अनिवार्य हैं। निरीक्षण के दौरान एक भी डोज कम पाए जाने पर संस्थान को बंद भी कराया जा सकता है। यही नहीं
कलेक्टर ने सभी अधिकारियों से कहा कि उनके ऑफिस में कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं आए। ऑफिस में आने वाले सभी व्यक्तियों को वैक्सीन के दोनों डोज लगे हों। कलेक्टर लवानिया ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि जिले में मास्क चैकिंग अभियान शुरू करें। उसके लिए क्षेत्र में, बाजारों में पुन: पेट्रोलिंग शुरू करने के साथ पब्लिक अनाउंसमेंट कराने के लिए भी निर्देश दिए हैं।
इसी के साथ जारी आदेश में कहा गया है कि शादी समारोह में आने वाले मेहमानों और काम करने वाले लोगों, बैंड-बाजे, टेंट के कैटरिंग कर्मचारियों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी हो। कलेक्टर ने बताया, सभी लोग कोरोना से सावधान रहें। किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करें। हाथों के साथ नाक, मुंह, आंखों को भी लगातार पानी से साफ करते रहें। सार्वजनिक जगहों पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं। घरों में जाने के पहले हाथों को साबुन से धोएं।
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