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कोरोना नियंत्रण के लिये नये दिशा-निर्देश के साथ प्रतिबंधात्मक आदेश लागू : अब 31 जनवरी तक बंद रहेंगे 12वीं तक के स्कूल और हॉस्टल, जुलूस और रैली प्रतिबंधित, स्टेडियम की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति के आयोजन प्रतिबंधित, सीएमएचओ ने की छुट्टियां निरस्त

भोपाल : राज्य शासन ने कोविड-19 के पॉजीटिव तथा एक्टिव प्रकरणों की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी के दृष्टिगत नये दिशा-निर्देश जारी किये हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आज ली गई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स की वर्चुअल बैठक में हुए विचार-विमर्श के तत्काल बाद अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने जारी किये प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर सभी कलेक्टर्स को उनका कड़ाई से पालन करने को कहा है।

डॉ. राजौरा ने बताया कि कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के समस्त स्कूल एवं हॉस्टल 31 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे। जनवरी 2022 में आयोजित होने वाली प्री-बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे। सभी प्रकार के मेले (धार्मिक, व्यावसायिक), जिनमें जन-समूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। समस्त रैली एवं जुलूस प्रतिबंधित रहेंगे। समस्त राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक और मनोरंजन आदि के आयोजनों में 250 व्यक्तियों से अधिक की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी। बंद हॉल में हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत से कम की उपस्थिति के ही आयोजन/कार्यक्रम आयोजित हो सकेंगे। खेलकूद संबंधी गतिविधियों के लिए स्टेडियम की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। डॉ. राजौरा ने बताया कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अनिवार्य होगा। कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन सुनिश्चित कराया जाए। मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्यवाही की जाये।

सीएमएचओ ने की छुट्टियां निरस्त 

भोपाल में बीते 24 घंटे के साइकिल में संक्रमित नागरिकों की संख्या 1000 के लगभग पहुंच गई है। इसी के साथ ही शहर में 18 साल से कम उम्र के बच्चों में संक्रमण देखा गया है । जनवरी में ही 240 बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। इधर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा के बाद कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा और फिर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। भोपाल सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाकर तिवारी ने गुरुवार को भोपाल जिले के सभी अधीनस्थ अधिकारियों को आदेश जारी करके बताया है कि इस समय किसी भी डॉक्टर या कर्मचारी को छुट्टी स्वीकृत करना संभव नहीं है। इसलिए अवकाश का कोई भी आवेदन फॉरवर्ड ना किया जाए। सीएमएचओ ने स्पष्ट किया है कि स्थिति गंभीर हो रही है। सभी डॉक्टरों एवं कर्मचारियों को कर्तव्य पर उपस्थित रहना अनिवार्य है। सनद रहे कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा पहले से ही एस्मा लागू किया जा चुका है।

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