भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने वर्ष २०२० में कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान लोक सुरक्षा को लेकर कानून बनाने के निर्देश दिए थे। निर्देश मिलने के साथ ही विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। साथ ही गृह विभाग द्वारा अन्य राज्यों की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जा रहा है। बताया जा रहा है की उन सभी स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया जाएगा जहां भीड़ अधिक रहती है। साथ ही स्कूल-कॉलेज, बैंक, बाजार सहित मॉल आदि स्थानों पर भी सीसीटीवी कैमरे लगेंगे।
इधर मध्यप्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने बयान में कहा है कि विधेयक तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इस व्यवस्था से अपराध को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। वहीं अपराधों की विवेचना में भी मदद मिलेगी। माना जा रहा है की यह व्यवस्था भोपाल इंदौर सहित सभी बड़े शहरों ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन में लागु की जाएगी। वही बाद में इसे अन्य जिलों में शामिल करने पर विचार किया जाएगा। ज्ञात हो कि देश में तेलंगना पहला ऐसा राज्य है जिसने इस व्यवस्था को लागू किया है वहीं मध्यप्रदेश इस व्यवस्था को लागू करने वाला दूसरा राज्य होगा।
रखना होगा दो महीने का डाटा
पहले पुलिस को प्रायवेट स्थानों जहां सीसीटीवी लगे है उनका डाटा लेने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन इस नियम के बाद दो महीने तक डाटा सुरक्षित रखा जाना जरुरी होगा। इसके साथ ही कानून व्यवस्था की दृष्टि से जब इसकी मांग की जाएगी संस्थान को सीसीटीवी के फुटेज उपलब्ध करवाना होगा। भीड़भाड़ वाले इलाकों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की स्थिति में जिला प्रशासन द्वारा संस्थान से 10 से 20 हजार तक के जुर्माने लगाए जा सकेंगे। इस कानून के तहत संस्थान को खुद के खर्च पर ही सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। ज्ञात हो कि देश में तेलंगना पहला ऐसा राज्य है जिसने इस व्यवस्था को लागू किया है वहीं मध्यप्रदेश इस व्यवस्था को लागू करने वाला दूसरा राज्य होगा।
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