उज्जैन / कोर्ट ने शुक्रवार को तीन साल पुराने मामले में एक मनचले को एक साल के लिए जेल भेज दिया। छात्रा ने पुलिस से शिकायत की थी स्कूल जाते वक्त अदनान पिता जाकिर कई दिनों से पीछा कर रहा है। वह बात करने के लिए मजबूर करता है। जब मैंने उससे बात करने से मना किया तो उसने मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाने की धमकी दी। छात्रा के कई बार समझाने के बाद भी नहीं माना तो उसने परिजनों के साथ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी।घटना 2018 की है। उप-संचालक, अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने बताया कि पीड़िता ने बड़े साहस का परिचय देते हुए पुलिस को रिपोर्ट लिखाई। कहा मैं पढ़ाई करती हूं और अदनान आए दिन मेरे पीछे भागता है। इससे मेरी दिनचर्या और पढ़ाई दोनों प्रभावित होती है।अपर सत्र न्यायाधीश वन्दना राज पाण्डेय की कोर्ट ने तर्कों से सहमत होकर आरोपी अदनान पिता जाकिर, उम्र 24 वर्ष को धारा 354(घ) भादवि में आरोपी को एक साल के सश्रम कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक रेवत सिंह ठाकुर ने की।
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