भोपाल। विधानसभा में 10 अगस्त 2021 को नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने नगर पालिका विधि (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया, जो बिना चर्चा पारित हो गया। इसके साथ ही मध्यप्रदेश में भवन निर्माण और अवैध कालोनियों से संबंधित नियम बदल गए हैं।
यदि आप अपने प्लॉट पर भवन निर्माण कर रहे हैं तो बिल्डिंग परमिशन से 30% अधिक आवास निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए आपको अतिरिक्त शुल्क देना होगा। अवैध कॉलोनियों में हुए निर्माण कार्यों को ध्वस्त नहीं किया जाएगा बल्कि शुल्क लेकर उन्हें नियमित कर दिया जाएगा और वहां विकास कार्य कराए जाएंगे।
जो भवन स्वामी विकास कार्य हेतु नगर पालिका द्वारा निर्धारित शुल्क अदा नहीं करेंगे उनकी संपत्ति को जप्त कर लिया जाएगा। बिना अनुमति कॉलोनी बनाने वाले कॉलोनाइजर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाएगी। अवैध कॉलोनाइजर को 3 साल का कारावास और 1000000 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जिस क्षेत्र में अवैध कॉलोनी बनेगी वहां के जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ हुई कार्रवाई की जाएगी।
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