उज्जैन 18 जून। कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण रखने की दृष्टि से उज्जैन जिले के सम्पूर्ण राजस्व सीमाओं के अन्तर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के तहत गत 15 जून 2021 से प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया गया है। प्रतिबंधात्मक आदेश की कंडिका 10 में संशोधन किया गया है। संशोधित आदेश के तहत विवाह आयोजनों में वर एवं वधु के 20-20 व्यक्तियों के साथ अन्य 10 व्यक्ति बैण्ड, पंडित आदि सहित कुल 50 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। विवाह में प्रोसेशन प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह के आदेश पर अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी नरेन्द्र सूर्यवंशी ने इस सम्बन्ध में संशोधित आदेश जारी कर दिया है। आदेश के तहत विवाह आयोजन हेतु किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं होगी। केवल विवाह आयोजन में शामिल व्यक्तियों की नामजद सूची सम्बन्धित क्षेत्र के पुलिस थाने में कार्यक्रम आयोजन के पूर्व प्रदाय करना होगी। सम्बन्धित क्षेत्र के एसडीएम, सीएसपी तथा थाना प्रभारी और थाना क्षेत्र के कार्यपालिक मजिस्ट्रेट का यह दायित्व होगा कि उनके सम्बन्धित क्षेत्र में आयोजित होने वाले विवाह कार्यक्रमों में कोविड प्रोटोकाल का पूर्णत: पालन हो, यह सुनिश्चित किया जाये। पूर्व में जारी आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत लागू रहेगी।
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