शॉपिंग मॉल, खेल स्टेडियम खुलेंगे; रेस्टोरेंट, क्लब, जिम 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे, शादी में 50 लोगों को इजाजत
पंकज पांचाल
भोपाल/
मध्यप्रदेश सरकार ने अनलॉक की नई गाइड लाइन जारी कर दी है। इसमें शॉपिंग मॉल के साथ जिम, रेस्टोरेंट, क्लब, फिटनेस सेंटर और खेल स्टेडियम को भी खोलने की इजाजत दे दी है। मॉल सहित सभी प्रकार की दुकानें, प्रतिष्ठान और निजी दफ्तर पूरी क्षमता के साथ सुबह नौ बजे से रात 8 बजे तक खुल सकेंगी। रेस्टोरेंट, जिम, फिटनेस सेंटर, क्लब को 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। सरकारी दफ्तरों में 100% स्टाफ बुलाया जा सकेगा। स्वीमिंग पुल और सिनेमा घर अभी बंद ही रहेंगे। स्कूलों में केवल ऑनलाइन क्लास चलेगी। कोचिंग भी बंद ही रहेंगे। शादी में दोनों पक्षों के कुल 50 लोग शामिल हो सकेंगे।
राज्य सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन के बाद जिला क्राइसिस कमेटियां अपने अनुसार छूट को लेकर आदेश जारी करेंगी। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रदेश में बुधवार से जिलेवार भी गाइड लाइन जारी होगी। यह गाइड लाइन 30 जून तक के लिए है। उसके बाद रिव्यू कर नए सिरे से 1 जुलाई की स्थिति में नई गाइड लाइन जारी की जाएगी।
क्या है नई गाइड लाइन
ऐसे रहेगी नई छूट :
सभी दुकानें, प्रतिष्ठान और निजी दफ्तर : सुबह नौ से रात 8 बजे तक
शॉपिंग मॉल : सुबह नौ से रात 8 बजे तक
जिम और फिटनेस सेंटर : सुबह 6 से रात 8 बजे तक
मंदिर-मस्जिद खुलेंगे : एक समय में 6 अधिक से लोग नहीं जा सकेंगे
रेस्टाेरेंट और क्लब : 50% क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुल सकेंगे
होटल और लॉज : पूरी क्षमता के साथ सामान्य दिनों की तरह खुलेंगे
सरकारी दफ्तर : 100% स्टाफ बुलाया जा सकेगा।
खेल स्टेडियम : बगैर दर्शकों के खेलकूद गतिविधि हो सकेगी।विवार का कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा
रविवार का कर्फ्यू जारी रहेगा
प्रदेश सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार रविवार का कोरोना कर्फ्यू जारी ही रहने की संभावना है। वहीं, नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक ही रहेगा। इस पर जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां अपने स्तर पर निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चाैहान ने रविवार को जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में और छूट देने के संकेत दे दिए थे। वहीं, करीब दो महीने से बंद कारोबार को व्यापारी और जिम एवं होटल-रेस्टाेरेंट संचालक सरकार से खोलने की मांग कर रहे थे।
ताजा टिप्पणी