उज्जैन
थाना नीलगंगा क्षैत्र में हुई एक हत्या के मामले मे आरोपी चार युवकों को न्यायालय ने दोष मुक्त किया है। आरोपियों का पक्ष एडवोकेट हरीश राठौर ने रखा गया।
क्या है मामला
29 जनवरी 2019 भुखी माता क्षैत्र में रहने वाले मदन माली की नीलगंगा कलाली के बाहर चाकुओं से हत्या कर दी गई।
इस हत्या में पुलिस थाना नीलगंगा द्वारा मृतक के पुत्र एवं उसके साथी जितेंद्र प्रजापत की रिपोर्ट पर पुलिस थाना नीलगंगा द्वारा गोविंद पिता गणपत माली 30 साल निवासी जयसिंह पुरा उज्जैन, मिथुन पिता दरियाव सिंह 22 साल निवासी जयसिंह पुरा उज्जैन, राहुल पिता रामप्रसाद 24 साल निवासी रणजीत हनुमान नाग तलाई उज्जैन, अंकित पिता राम चंद्र पाल उम्र 26 साल निवासी पीपली बाजार जयसिंह पुरा उज्जैन को आरोपी बनाया गया।फरियादी द्वारा पुलिस को दिये कथन अनुसार हत्या का कारण रुपयो का लेनदेन बताया।यही बयान धारा 164 के तहत दिये गये। परंतु इस बिंदु पर पुलिस ने ना तो कोई विवेचना की और ना ही अनुसंधान किया। आरोपियों की और से एडवोकेट हरीश राठौर ने माननीय न्यायालय के समक्ष पक्ष रखा जिसकी सुनवाई करते हुए माननीय जिला एंव सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन द्वारा दिनांक 19 मार्च 2021 को सभी आरोपियों को धारा 302, 34 भारतीय दंड विधान से दोषमुक्त किया।
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