उज्जैन 05 दिसम्बर। संभागायुक्त श्री आनन्द कुमार शर्मा ने संभाग के देवास जिले के कन्नौद के सहायक आपूर्ति अधिकारी श्री जेपी यादव की मप्र सिविल सेवा नियम अन्तर्गत दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के आदेश जारी कर लघु शास्ति से दण्डित करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रकरण समाप्त कर दिया है। सहायक आपूर्ति अधिकारी कन्नौद श्री जेपी यादव कोरोना संक्रमण की महामारी सम्बन्धी जिले में समीक्षा व तैयारियों के दौरान संवेदनशील समय में तथा गेहूं उपार्जन सम्बन्धी महत्वपूर्ण कार्य प्रचलित रहने के दौरान 30 मार्च 2020 से 28 मई 2020 तक बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति/अनुमति के अवकाश पर रहने एवं मुख्यालय से बाहर रहने के कारण उक्त कार्यवाही संभागायुक्त द्वारा की गई है।
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