उज्जैन 27 नवंबर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशीष सिंह ने 28 नवंबर को वैकुंठ चतुर्दशी के अवसर पर आयोजित होने वाले हरिहर मिलन समारोह एवं भगवान महाकालेश्वर की सवारी मार्ग पर आतिशबाजी, पटाखे, रॉकेट व हिंगोट चलाने व अन्य किसी भी प्रदर्शन आदि पर धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर रोक लगा दी है।
एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि धारा 144 के तहत जारी आदेश के अनुसार 28 नवंबर को हरिहर मिलन एवं भगवान श्री महाकालेश्वर की सवारी सवारी मार्ग के समानांतर दोनों लेन में 100 मीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति अपने घरों पर भीड़ एकत्रित नहीं कर सकेंगे । सवारी मार्ग पर सुरक्षा हेतु बनाई गई बैरिकेडिंग को कोई नहीं हटाएगा। साथ ही सवारी के साथ केवल पुजारी ,कहार और कानून व्यवस्था में संलग्न शासकीय अधिकारी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति नहीं चलेगा। उक्त आदेश का पालन नहीं करने पर सम्बंधित के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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