उज्जैन 13 अक्टूबर। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर एडीएम ने आगामी त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए जिले की कानून एवं शान्ति व्यवस्था आदि आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144(1) के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। इस दौरान सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना विभिन्न मुद्दों को लेकर विभिन्न संगठनों के प्रदर्शन, धरना, रैली, जुलूस आदि पर प्रतिबंध रहेगा। एडीएम नरेन्द्र सूर्यवंशी ने बताया कि उज्जैन जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य पक्ष सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धारदार या अन्य आग्नेय अस्त्र-शस्त्र इत्यादि लेकर नहीं चलेगा और न ही उनका दुरूपयोग करेगा और न ही प्रदर्शन करेगा। बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा। रैली, जुलूस आदि में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र धारण करने एवं प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। बिना अनुमति पांडाल आदि निर्माण पर प्रतिबंध रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक संसाधन जैसे मोबाइल कम्प्यूटर आदि एवं सोशल मीडिया के माध्यम से विधि-विरूद्ध मैसेज/चित्र, कमेंट, पोस्टर, साम्प्रदायिक टिप्पणी आदि पर प्रतिबंध रहेगा।
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