भोपाल। आज कल अधिकतर महिलाएं सोश्यल मीडिया पर एक्टिव रहती है। लेकिन उनके लिए यह खबर चौंकाने वाली है। दरअसल क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़े इस रैकेट के सदस्यों ने बताया कि वे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली हाई प्रोफाइल महिलाओं को अपने जाल में फंसा लेते थे। विश्वास में लेेने के बाद उन्हें विदेश से गिफ्ट भेजना बताते और फिर कस्टम में पकड़ा जाने का बहाना बनाकर उनसे मोटी रकम वसूलते थे।
ऐसे फंसाता था महिलाओं को रैकेट
पकड़ाये आरोपियों ने बताया कि महिलाओं को विश्वास में लेने के बाद उन्हें विदेश से गिफ्ट भेजता था और फिर कस्टम में गिफ्ट पकड़ा जाना बताकर हाई प्रोफाइल महिलाओं को जेल भेजने की धमकी देते हुए लाखों रुपए की वसूली करता था। भोपाल में भी एक हाई प्रोफाइल महिला के साथ इसी तरह की वारदात हुई जिसकी जांच के दौरान दो सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना क्राईम ब्रांच भोपाल में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 156/20 धारा 419,420,201 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान प्रकरण में आरोपी ऑगस्टिन उडेक्वे एवं लाल्हमुन्सियामी के नाम ज्ञात हुये। जिन्हें महावीर इन्कलेव पार्ट-2 उत्तम नगर दिल्ली से भोपाल पुलिस की सायबर क्राईम टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। ऑगस्टिन उडेक्वेपेटर 28 वर्ष निवासी प्राईमरी उत्तम नगर पश्चिम दिल्ली महिलाओ से दोस्ती करना करता था। इसके बाद उसकी साथी लाल्हमुन्सियामी लालरामछना 27 वर्ष निवासी मीडिल उत्तम नगर पश्चिम दिल्ली कस्टम अधिकारी बनकर रूपये प्राप्त करना। दोनों आरोपी नाइजीरिया के रहने वाले हैं।
हर बार तरीका बदल रहे जालसाज
आरोपी टीम के सदस्य विदेशी नागरिक बनकर महिलाओं/पुरूषों से सोशल नेटवर्किंग साईट्स जैसे फेसबुक, वाट्सअप के माध्यम से महिलाओं से गहरी दोस्ती करते हैं, तथा उन्हें अपने पूर्ण विश्वास मे लेकर महिला/पुरूषों को यह विश्वास दिलाते हैं, कि वह उन्हें किमती गिफ्त/बडी रकम पार्सल के माध्यम से भेज रहा है। तदउपरांत टीम का दूसरा सदस्य महिला/पुरूष को वाट्सअप/फोन कॉल कर यह बताता है, कि वह कस्टम अधिकारी है। जिसने एयरपोर्ट पर महॅंगा गिफ्ट/पार्सल पकड लिया है, तथा महिला से डिलेवरी चार्ज, एंटी मनी लांण्डरिंग सर्टीफिकेट, एंटी टेरेरिज्म सर्टीफिकेट, पेंनल्टी फीस, आदि के नाम पर विभिन्न बैंक खातों में रूपये जमा करा लेते है। इस दौरान फर्जी कस्टम अधिकारी महिला/पुरूष को यह कहकर डराता है, कि यदि उसने उक्त राशी जमा नही कि तो पार्सल भेजने व प्राप्त करने वाले व्यक्ति को एंटी मनी लांण्डरिंग एक्ट/एंटी टेरेरिज्म एक्ट में जेल जाना पड़ेगा। इस प्रकार वह तब तक महिला/पुरूष से अलग-अलग तरीको से रूपये की मॉग करते है। जब तक कि महिला/पुरूष रूपये देना बन्द नही करते। आरोपीगण पहले से ही संपन्न दिखने वाली महिलाओं/पुरूषों को टारगेट करते है।
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