उज्जैन 06 अक्टूबर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह ने मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम की धाराओं के अन्तर्गत उज्जैन जिले के आठ व्यक्तियों को एक-एक वर्ष के लिये जिला बदर किया है। कलेक्टर ने आठों व्यक्तियों को निर्देश दिये हैं कि वे जिला बदर अवधि में उज्जैन जिले की राजस्व सीमा तथा जिले की राजस्व सीमा में प्रवेश बिना अनुमति के न करें। यदि किसी व्यक्ति का कोई प्रकरण न्यायालय में चल रहा हो तो वह पेशी दिनांक को न्यायालय में उपस्थित हो सकेंगे, किन्तु इसके पूर्व सम्बन्धित थाना क्षेत्र को लिखित में सूचना देना होगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिये हैं। आदेश के तहत उज्जैन निवासी सूरज उर्फ सरदार पिता राजेश उर्फ पप्पू, माधव नगर थाना क्षेत्र निवासी अर्जुन सुनहरे पिता राजाराम सुनहरे, चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र निवासी सूरज उर्फ त्रिपल उर्फ सोनू पिता कृष्णा उर्फ ओंकारसिंह, माधव नगर थाना क्षेत्र निवासी अखिलेश पिता राजू गेहलोत, उज्जैन निवासी जमनालाल पिता कालूराम, महाकाल थाना क्षेत्र निवासी कार्तिक कहार पिता देवा कहार, घट्टिया थाना क्षेत्र निवासी राजाराम पिता रामचन्द्र तथा नागदा थाना क्षेत्र निवासी अनूप दासवानी पिता नरेन्द्र दासवानी को एक-एक वर्ष के लिये जिला बदर किया है।
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