जबलपुर। कोरोना संकट के कारण स्कूल 30 अगस्त तक बंद होने को आधार बनाकर मध्य प्रदेश के स्कूलों में दाखिले की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने राज्य सरकार की अर्जी पर यह निर्देश दिए। न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला की एकलपीठ ने राज्य सरकार को आगे भी यह अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन दायर करने की छूट दी।
स्कूलों में एडमिशन को लेकर तय की गई जुलाई के अंत तक की तारीख को हाईकोर्ट ने 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। कोरोना संकट की वजह से प्रदेश के सभी स्कूलों के 30 अगस्त तक बंद होने को आधार बनाकर सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव ने कटऑफ डेट बढ़ाने यह अर्जी दायर की थी। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की एकलपीठ ने सरकार को यह स्वतंत्रता भी दी है कि आगे हालात न सुधरने पर समय सीमा को बढ़ाने वह फिर से अर्जी दायर कर सकती है। इस मामले में हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी स्कूलों में एडमिशनों के लिए गाइडलाइन बनाकर जुलाई के अंत तक दाखिले की प्रक्रिया को पूरा करने को कहा था। साथ ही यह भी कहा था कि किसी भी सूरत में 12 अगस्त के बाद कोई भी एडमिशन नहीं हो सकेंगे। कोरोना संकट के चलते आदेश का पालन न होने पर सरकार ने यह अर्जी दायर करके समय सीमा बढ़ाए जाने की प्रार्थना की थी। शासन की ओर से उपमहाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने पक्ष रखा।
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