उज्जैन 27 अगस्त। खनिज शाखा के प्रभारी अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह के निर्देशन में अवैध उत्खनन, परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने की दृष्टि से मप्र गौंण खनिज अधिनियम-1996 के नियम-53(2)(3)ख के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चार व्यक्तियों के चार डम्पर राजसात करने के आदेश पारित किये हैं। जानकारी में बताया गया कि आगर रोड स्थित राजेन्द्र नगर निवासी अनिल पिता रामेश्वर पाटीदार एवं महानन्दा नगर निवासी राकेश सिंह पिता रामप्रसादसिंह तोमर के गिट्टी के डम्पर और घट्टिया तहसील के ग्राम सुरासा निवासी राजेश पिता चंपालाल एवं क्षिप्रा विहार उज्जैन निवासी सोनादेवी पिता जिलेदारसिंह यादव के मुरम के डम्पर को राजसात किया गया है।
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