उज्जैन 10 सितम्बर। कलेक्टर आशीष सिंह ने राज्य शासन के निर्देश अनुसार मदिरा के विक्रय का समय निर्धारित किया है। मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों की साफ-सफाई एवं दुकानों के अभिलेख एवं पंजियों के संधारण हेतु मदिरा की दुकानें प्रात: 8.30 बजे से खोली जाकर प्रात: 9.30 बजे तक लेखा संधारण करने के निर्देश दिये हैं। कलेक्टर ने मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों से विक्रय का समय प्रात: 9.30 बजे से रात्रि 11.30 बजे तक निर्धारित किया है। इसी तरह रेस्टोरेंट, होटल, रिसोर्ट तथा क्लब बार लायसेंस के अन्तर्गत परिसर में विदेशी मदिरा बिक्री का समय प्रात: 10 बजे से रात्रि 11.30 बजे तक एवं उपभोग का समय रात्रि 12 बजे तक रहेगा। कलेक्टर ने इस सम्बन्ध में जिले की समस्त मदिरा, भांग दुकानों का संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश सम्बन्धितों को दिये हैं और कहा है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय एवं राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश, एसओपी का पालन सुनिश्चित किया जाये।
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